पंजाब किसानों पर धारा 307 में हुआ मुकदमा दर्ज, रोका था PM का काफिला
"केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर पंजाब पुलिस ने धारा 307 (हत्या के प्रयास) का मामला बना दिया है।"
5 जनवरी 2022 को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा का भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) द्वारा विरोध किया गया था, तब फिरोजपुर के प्यारेआणा गांव के पुल से ही प्रधानमंत्री का काफिला वापस लौट गया था।
इस मामले में पहले पंजाब पुलिस ने सिर्फ यातायात संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर पंजाब पुलिस ने धारा 307 (हत्या के प्रयास) का मामला बना दिया है।
जबकि तथ्य यह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगभग एक किलोमीटर पीछे ही रुका हुआ था। वहां कोई झड़प नहीं हुई थी, न ही किसी को कोई चोट लगी थी। इसलिए यह सरासर अन्याय है। अब BKU (क्रांतिकारी) के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव जीरा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर दिया गया है।
सभी साथियों से अपील है कि हमें इस अन्याय के खिलाफ डटकर विरोध करना चाहिए।

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